Supreme Court on Child Pornography: सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया. शीर्ष कोर्ट ने बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को देखने, डाउनलोड करने और उसे स्टोर करने को भी अपराध बताया है.
चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को देखने और डाउनलोड करने को बताया अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बच्चों के साथ यौन अपराध से जुड़े वीडियो को देखना, डाउनलोड करना, अपने पास रखना अपराध है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इसे पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 15 के तहत अपराध माना जाएगा. एससी ने कहा कि भले ही किसी शख्स का मकसद ऐसे वीडियो को पब्लिश करना या फिर किसी दूसरे को भेजने न हो, बावजूद इसके इसे पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा.
यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो कानून के तहत अपराध की परिभाषा को और व्यापक करने के लिए संसद को 'चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी' शब्द को"Child Sexual Exploitative and Abuse Material" से बदलने के लिए अध्यादेश लाने का सुझाव भी दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को"चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी" शब्द का इस्तेमाल न करने का निर्देश भी दिया है.
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