मध्यप्रदेश के सोहागपुर में 5 साल की बच्ची से रेप और हत्या के केस में ममेरे भाई पर दोष साबित होने के बाद उसे मौत की सजा सुनायी गयी.
अपनी 5 साल की बहन से रेप और फिर उसकी हत्या करने वाले 22 साली के ममरे भाई को जज ने मौत की सजा दी. सजा-ए-मौत जिस तरह दी गयी वह ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि जज ने ये सजा रमायण की चौपाई पढ़ते हुए सुनायी. सोहागपुर एडीजे एसके चौबे ने ऑर्डर में प्रतिक्रिया देते हुए कहा
"एक निर्दोष, मासूम, अबोध बालिका का बलात्कार खुद ही विरलतम से विरलतम घटना है. बलात्कार सहित हत्या का मामला किसी भी दृष्टि से सामान्य नहीं माना जा सकता."अनुज , बधू, भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी. इन्हीही कुदृष्टि बिलोकई जोई ,ताहि बधे कछु पाप न होई. बस इसी चौपाई के साथ उन्होने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी. वैसे आपको बता दें जब कोर्ट में जज ने आरोपी से पूछा कि कुछ कहना चाहते हो तब 22 साल के इस. कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला सुनते ही मासूम बच्ची के परिजन बेहद खुश हुए. उन्हें लगा कि उनकी बच्ची के न्याय मिल गया. इस चौपाई का क्या अर्थ है और कोर्ट में जज ने यही चौपाई सुनाते हुए सजा-ए-मौत क्यों दी ये भी जान लें.
सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और कन्या इन चारों को कन्या के समान सम्मान देना चाहिए. इन पर बुरी नजर रखने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार होता है और उसे दंडित किया जा सकता है.यह चौपाई नारी सम्मान पर जोर देती है. यह बताती है कि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देना पुरुषों का कर्तव्य है. समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे कि महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ इस चौपाई से एक मजबूत संदेश दिया गया.
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