दिल्ली सरकार ने जेल में अप्राकृतिक कारणों से मरने वाले कैदियों के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है। यह मुआवजा झगड़े, पिटाई, यातना या लापरवाही के कारण होने वाली मौतों पर लागू होगा। बीमारी से हुई मौतों पर यह लागू नहीं होगा।
नई दिल्ली: जेल में कैदियों की सुरक्षा और उनके मानवाधिकारों की रक्षा को सुरक्षित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक कारणों से मरने वाले कैदियों के परिजनों या उनके कानूनी वारिसों को 7.
5 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्णय को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव मंजूरी के लिए उप-राज्यपाल के पास भेजा है।बीमारी से होने वाली मौतों पर लागू नहीं होगादिल्ली सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक, जेल में कैदियों के बीच झगड़े, जेल कर्मचारियों द्वारा कैदियों की पिटाई या उन्हें यातना देने, जेल अधिकारियों की लापरवाही, चिकित्सा या पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसी कैदी की अप्राकृतिक मौत होने के मामलों में यह मुआवजा दिया जाएगा। वहीं आत्महत्या के कारण अप्राकृतिक...
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