डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत डेटा सुरक्षा के लिए ड्राफ्ट नियम जारी हुए हैं। इन नियमों के अनुसार, निजी डेटा जुटाने वाली कंपनियों को यूजर्स से स्पष्ट रूप से जानकारी देनी होगी कि किस डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है। यूजर्स को डेटा संग्रह के लिए स्पष्ट सहमति देनी होगी। यदि कोई यूजर अपनी सहमति वापस लेना चाहता है, तो कंपनी को उसे आसानी से ऐसा करने का विकल्प प्रदान करना होगा। इसके अलावा, सहमति प्रबंधकों के रजिस्ट्रेशन और जिम्मेदारियों को भी नियमों में शामिल किया गया है जो यूजर्स की डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
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हमेशा के लिए यूजर्स का डाटा नहीं जुटा पाएंगी कंपनियां इस नियम के तहत यूजर्स का डाटा जुटाने वाली कंपनियां अब हमेशा के लिए उनका डाटा नहीं रख पाएंगी। यानी अगर कोई यूजर एक नीयत समय तक डाटा प्रसंस्करण करने वाली कंपनी के साथ नहीं जुड़ता है तो उसका निजी डाटा मिटा दिया जाएगा। ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां यूजर्स के आखिरी बार जुड़ने के तीन साल तक उसका निजी डाटा रख सकती हैं। हालांकि, कुछ स्थितियों में इसके अपवाद भी हो सकते हैं। यूजर्स का डाटा मिटाने से पहले कंपनियों को यूजर्स को कम से...
DATA PROTECTION DIGITAL RIGHTS CONSENT MANAGEMENT DATA PRIVACY DRAFT REGULATIONS
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