दिल्ली हाईकोर्ट का पत्रकार धन्या राजेंद्रन के ख़िलाफ़ अपमानजनक वीडियो और पोस्ट हटाने का आदेश

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दिल्ली हाईकोर्ट का पत्रकार धन्या राजेंद्रन के ख़िलाफ़ अपमानजनक वीडियो और पोस्ट हटाने का आदेश
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दिल्ली हाईकोर्ट ने द न्यूज़मिनट की संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार धन्या राजेंद्रन के खिलाफ केरल के समाचार चैनल कर्मा न्यूज़, जनम टीवी और अख़बार ‘जन्मभूमि’ को उनके द्वारा प्रकाशित व प्रसारित किए गए नौ अपमानजनक यूट्यूब वीडियो और पोस्ट हटाने का आदेश दिया है.के मुताबिक, पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर अदालत का ये महत्वपूर्ण निर्देश सामने आया है. ये मामला पिछले साल केरल मीडिया अकादमी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम ‘कटिंग साउथ’ से जुड़ा हुआ था.

इसी मामले में धन्या राजेंद्रन के अलावा न्यूज़लॉन्ड्री ने भी 2023 में उच्च न्यायालय में एक अलग याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने अदालत में तर्क दिया कि यह सब मीडिया संस्थानों द्वारा लगाए निराधार आरोप थे, जो उनकी कई सालों की मेहनत से बनाई गई प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने वाले हैं. कॉन्क्लेव को ‘कटिंग साउथ’ नाम क्यों दिया गया, इस बारे में याचिकाकर्ताओं ने कहा, ‘कटिंग साउथ 2023’ नाम ‘कटिंग चाय’ से लिया गया था, जिसका अर्थ अधिक स्वाद वाली स्थानीय चाय होता है, और इसका आशय पुरानी यादों, सच्चाई और आराम की भावना को व्यक्त करना भी है. यह शब्द आधुनिक शब्दावली के ‘कटिंग ऐज’ से भी जुड़ता है जो उन्नत, प्रगतिशील, अग्रणी, गैर-परंपरागत और अत्याधुनिक चीजों का पर्याय है.’

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