बिहार में आरक्षण का कोटा 65 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.
बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के आरक्षण पर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. बिहार सरकार के वकील मनीष सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. बिहार सरकार ने आरक्षण का कोटा 65 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. दरअसल, बिहार में आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से 65 फीसदी बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था.
 बिहार सरकार ने अपनी याचिका मे कहा है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने पूरी आबादी की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियों पर अपनी जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की. पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का किया था फैसला बिहार सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था.
Patna High Court Bihar Government Reservation In Bihar
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