दिल्ली HC ने पूर्व प्रशिक्षु IAS पूजा खेडकर की याचिका खारिज कर दी

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दिल्ली HC ने पूर्व प्रशिक्षु IAS पूजा खेडकर की याचिका खारिज कर दी
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दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रशिक्षु IAS अधिकारी पूजा खेडकर की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि खेडकर का आचरण समाज में वंचित समूहों के लिए योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रेरित है और इस पर शक है कि वह इनका लाभ उठा रही है।

ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को यहां भी झटका लगा है. दिल्ली HC ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. दरअसल, ट्रायल कोर्ट ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पूजा ने कोर्ट के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. अगस्त में यहां से पूजा को अंतरिम संरक्षण मिला था. आज हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का आचरण समाज में वंचित समूहों के लिए योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रेरित है.

याचिकाकर्ता की रणनीति सवाल खड़े करती हैकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि उनके द्वारा उठाए गए कदम सिस्टम में हेरफेर करने की बड़ी साजिश का हिस्सा थे. यह एक ज्ञात तथ्य है कि लाखों छात्र यूपीएससी परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं. उनके द्वारा इस्तेमाल की गई रणनीति कई सवाल खड़े करती है. धोखाधड़ी का यह क्लासिक उदाहरण न केवल संवैधानिक निकाय, बल्कि पूरे समाज को धोखा देता है.Advertisementइस आधार पर कोर्ट ने खारिज की याचिकादिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा कि साजिश का पता लगाने के लिए पूछताछ की जरूरत है.

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