Delhi High Court दिल्ली हाईकोर्ट ने आशिकी टाइटल का प्रयोग करने से रोक लगा दी है। यह फैसला मुकेश भट्ट की याचिका के बाद आया है। टी-सीरीज ने हाल ही में आशिकी तू ही आशिकी या तू ही आशिकी है शीर्षक नाम से फिल्म की घोषणा की थी। इसके बाद मुकेश भट्ट की कंपनी विशेष फिल्म्स कोर्ट पहुंची...
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने टी-सीरीज को 'आशिकी', 'तू ही आशिकी या 'तू ही आशिकी है' टाइटल का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है। यह फैसला फिल्म मेकर महेश भट्ट के पक्ष में आया है। उन्होंने इन शीर्षकों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। यह फैसला 'आशिकी' ब्रांड के प्रयोग से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विवादों के बीच आया है। न्यायाधीश संजीव नरूला ने सोमवार को अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करते हुए कहा कि 'आशिकी' टाइटल सिर्फ एक बार प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि...
ने आपत्ति जताई। साथ ही कहा कि यह टाइटल भ्रामक हो सकता है। महेश भट्टी और टी-सीरीज ने पहले मिलकर आशिकी फिल्में बनाई थी। टी-सीरीज का तर्क टी-सीरीज ने तर्क दिया कि, आशिकी फ्रैंचाइज के संयुक्त स्वामित्व को स्वीकार करती है। लेकिन आशिकी की नई फिल्म बनाने की किसी योजना पर इनकार करती है। टी-सीरीज ने कहा कि उनके प्रस्तावित टाइटल तू ही आशिकी और तू ही आशिकी है महेश भट्ट के ट्रेडमार्क से अलग हैं और यह पुरानी फिल्मों का सीक्वल नहीं है। आगे कहा कि उनकी फिल्म आशिकी फ्रैंचाइज से पूरी तरह अलग होगी, जिसका पिछली...
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