दिल्ली हाईकोर्ट: यौन अपराध पीड़ितों को मुफ्त इलाज की गारंटी

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दिल्ली हाईकोर्ट: यौन अपराध पीड़ितों को मुफ्त इलाज की गारंटी
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दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी और निजी अस्पताल यौन अपराध, तेजाब हमले या इस तरह के अन्य अपराधों के पीड़ितों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकारी या निजी अस्पताल यौन अपराध , तेजाब हमले या इस तरह के अन्य अपराधों की पीड़िताओं का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। ऐसी पीड़िताओं को मुफ्त इलाज उपलब्ध नहीं कराना अपराध है। सभी अस्पताल ऐसी पीड़िताओं का मुफ्त इलाज करें, अन्यथा आपराधिक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, तेजाब हमले, यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिगों और इस तरह के अन्य अपराधों की पीड़िताओं

के मामले में कई दिशा-निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि कानून होने के बावजूद पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा हासिल करने में मुश्किलें आती हैं। पीठ ने फैसले में कहा कि जब भी अपराधों का कोई पीड़ित किसी चिकित्सा सुविधा संस्थान, जांच प्रयोगशाला, नर्सिंग होम, अस्पताल, स्वास्थ्य क्लिनिक, फिर चाहे वह सरकारी हो या निजी से, संपर्क करता है, तो उसे मुफ्त चिकित्सा उपचार दिए बिना लौटाया नहीं जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा, पीड़िताओं को इलाज से इन्कार करना अपराध है और सभी डॉक्टरों, प्रशासन, अधिकारियों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों को इस बारे में सूचित करना चाहिए। इसके साथ ही, पीठ ने यौन अपराध की शिकार एक पीड़ित की तत्काल जांच और इलाज का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पीड़िता का एचआईवी या अन्य किसी यौन संचारित रोग का भी इलाज मुफ्त किया जाएगा। संपूर्ण चिकित्सा देनी होगी

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