इंद्रपाल सिंह गाबा को मार्च 2023 में लंदन में भारतीय दूतावास पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. एनआईए ने 19 मार्च और 22 मार्च को हुए आंदोलनों में उसकी संलिप्तता का दावा किया था. लेकिन अदालत ने 19 मार्च की घटना में उसकी भूमिका को साबित करने में एनआईए को असफल पाया और उसे जमानत दे दी.
मार्च 2023 में लंदन में भारतीय दूतावास पर हमले के एक आरोपी दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है. आरोपी का नाम इंद्रपाल सिंह गाबा है, जो कि पश्चिमी लंदन के हाउंसलो का निवासी है. उसे दो साल पहले दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था.Advertisementजिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने 29 जनवरी को एक आदेश में कहा था कि इंद्रपाल सिंह गाबा की भूमिका 22 मार्च, 2023 की घटना तक ही सीमित लगती है.
" Advertisementन्यायाधीश ने कहा, "आरोपी एक साफ-सुथरे अतीत वाला है, इसलिए कोई भी आपत्तिजनक बात रिकॉर्ड में नहीं लाई जा सकी है. 19 मार्च, 2023 की घटना में किसी भी तरह से उसकी संलिप्तता नहीं दिखाई जा सकी." अदालत ने कहा कि हालांकि राष्ट्रीय सम्मान का अपमान उसके खिलाफ एक गंभीर आरोप था, लेकिन हिंसा का आरोप नहीं लगाया गया.इसके बाद एनआईए ने एक तस्वीर का हवाला दिया. उसमें इंद्रपाल सिंह गाबा एके-47 राइफल के साथ पोज दे रहा है.
INDIAN EMBASSY ATTACK INDRAPAL SINGH GABB NIA DELHI COURT
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भारतीय दूतावास पर हमले के आरोपी को दिल्ली की अदालत से जमानतइंद्रपाल सिंह गाबा, जिसे मार्च 2023 में लंदन में भारतीय दूतावास पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि एनआईए ने 19 मार्च की घटना से आरोपी का कोई संबंध स्थापित नहीं किया है।
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