दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक, यूट्यूब से अमूल के वीडियो हटाने का क्यों दिया आदेश

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Delhi High Court on Amul Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा के एक निवासी से अमूल प्रोडक्ट्स के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को 36 घंटे के भीतर इन सामग्री को हटाने के लिए कहा गया है। अमूल ने इसे सोशल मीडिया के दुरुपयोग रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण जीत...

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोएडा निवासी को अमूल उत्पादों के खिलाफ अपमानजनक वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। यह फैसला जून में वायरल हुए उस पोस्ट के बाद आया है, जिसमें अमूल आइसक्रीम के डिब्बे में एक सेंटीपेड यानी कनखजूरा होने का दावा किया गया था। इससे पहले भी कोर्ट ने ऐसा ही आदेश दिया था लेकिन नोएडा निवासी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया साइट्स एक्स, यूट्यूब और मेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 36 घंटे के अंदर आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का...

सीजेआई की बड़ी टिप्पणीकोर्ट के आदेश पर कंपनी ने क्या कहाकंपनी ने कहा कि कोर्ट के आदेश से यह साफ होता है कि ऑनलाइन जिम्मेदारी से पेश आना कितना जरूरी है और झूठी जानकारी फैलाने के क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं। यह फैसला एक स्पष्ट संदेश देता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछड़ी जाति सर्वे के लिए पैनल बनाने में लगेगा कितना समय? कोटा केस में तेलंगाना हाई कोर्ट की सरकार को...

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