दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण, इस्तेमाल और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है.
Ban On Firecrackers In Delhi: शादी-विवाह हो या कोई त्योहार. दिल्ली में पूरे साल पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है. दरअसल, दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण खासकर शर्दियों के मौसम में जानलेवा हो जाने की वजह से यह फैसला आया है. हालांकि इस फैसले से आम लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी. खासकर शादी-विवाह जैसे उत्सवों और अन्य त्योहारों पर जमकर आतिशबाजी करने वालों को. लेकिन, दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा को देखते हुए यह फैसला उचित ही है. इसी दिवाली दिल्ली की हवा किसी गैस चैंबर जैसी हो गई थी.
यूपी-हरियाणा में लगेगा बैन इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को अगले आदेश तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया. जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को सूचित किया गया कि वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना का चौथा चरण फिर से लागू कर दिया गया है.
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