सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर आदेश दिया

NEWS समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर आदेश दिया
प्रदूषणसुप्रीम कोर्टपटाखों पर प्रतिबंध
  • 📰 NDTV India
  • ⏱ Reading Time:
  • 16 sec. here
  • 9 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 34%
  • Publisher: 63%

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण कम करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि राजधानी में पटाखों पर पूरे साल स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से बेहतर हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए नए उपाय अपनाने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली - NCR में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अगले आदेश तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राजधानी में पटाखों पर पूरे साल स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इसका असर तभी पड़ेगा, जब NCR के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही रोक हो. इसलिए यूपी और हरियाणा भी ऐसा करें.

NCR की सरकारों को चेतावनीसुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों को गुजारा भत्ता न देने पर एनसीआर की सरकारों को चेतावनी दी. SC ने यूपी, हरियाणा और राजस्थान को दिल्ली की तरह पूर्ण पटाखा प्रतिबंध लागू करने को कहा.  SC ने NCR राज्य सरकारों से GRAP 4 कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित करने को कहा.

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

NDTV India /  🏆 6. in İN

प्रदूषण सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली NCR ठोस अपशिष्ट प्रबंधन GRAP

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

दिल्ली के स्कूलों में जारी रहेगा हाइब्रिड सिस्टम, GRAP-4 हटाने को लेकर 2 दिसंबर तक फैसला ले CAQM: SCदिल्ली के स्कूलों में जारी रहेगा हाइब्रिड सिस्टम, GRAP-4 हटाने को लेकर 2 दिसंबर तक फैसला ले CAQM: SCदिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में अभी हाइब्रिड सिस्टम जारी रहेगा.
और पढो »

प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, दिए जरूरी दिशानिर्देश,जानिए कोर्ट में क्या-क्या हुआप्रदूषण पर दिल्ली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, दिए जरूरी दिशानिर्देश,जानिए कोर्ट में क्या-क्या हुआDelhi Pollution AQI: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण पर चिंता जताई। दिल्ली सरकार को फटकार लगाई.
और पढो »

दिल्ली प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: GRAP IV पाबंदिया जारी रहेगी या नहीं इस पर फैसला, AQI खराब से...दिल्ली प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: GRAP IV पाबंदिया जारी रहेगी या नहीं इस पर फैसला, AQI खराब से...Delhi Air Pollution Grap 4 Restrictions Supreme Court Hearing Update; दिल्ली प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ग्रैप 4 लागू रहेगा या हटेगा, इस पर फैसला होना है।
और पढो »

SC ने दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 हटाने की दी इजाजत, अब ग्रैप -2 और 3 के प्रावधान लागू होंगेSC ने दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 हटाने की दी इजाजत, अब ग्रैप -2 और 3 के प्रावधान लागू होंगेसुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दिल्ली-NCR से ग्रैप-4 हटाने का आदेश जारी किया है.
और पढो »

Delhi Pollution: प्रदूषण को लेकर आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली सरकार से मांगी थी रिपोर्टDelhi Pollution: प्रदूषण को लेकर आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली सरकार से मांगी थी रिपोर्टDelhi Pollution दिल्ली में गंभीर श्रेणी में पहुंचे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को सुनवाई होगी। दो दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार और पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप-4 के तहत लगाई गईं पांबंदियों पर रिपोर्ट मांगी थी। आगे विस्तार से पढ़िए पूरा...
और पढो »

दिल्ली हाई कोर्ट ने IT कंपनी के पक्ष में सुनाया फैसला, BSNL को दिया यह आदेशदिल्ली हाई कोर्ट ने IT कंपनी के पक्ष में सुनाया फैसला, BSNL को दिया यह आदेशDelhi High Court Order to BSNL: दिल्ली हाई कोर्ट ने BSNL को एक प्राइवेट IT कंपनी मिलेनियम ऑटोमेशन के साथ करोड़ों रुपये के एक कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखने का आदेश दिया है.
और पढो »



Render Time: 2025-02-15 15:41:39