दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में अभी हाइब्रिड सिस्टम जारी रहेगा.
दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में अभी हाइब्रिड सिस्टम जारी रहेगा. साथ ही कोर्ट ने GRAP-4 हटाने को लेकर CAQM को 2 दिसंबर तक रिपोर्ट देने के लिए आदेश दिया है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सोमवार को कई आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं. हम चीजों को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं और पराली जलाने पर प्रतिबंध का सख्त क्रियान्वयन चाहते हैं.
 कोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि जहां तक GRAP के चरण 4 का सवाल है, निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर ट्रक यातायात के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध है. आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रक, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रक, सभी LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, BSVI डीजल ट्रक. चरण 4 के खंड 1 के तहत कोई अन्य अपवाद स्वीकार्य नहीं है. इसलिए यदि किसी प्राधिकरण ने कोई निर्देश जारी किया है जो उपरोक्त के विपरीत है, तो वह प्रवेश बिंदुओं पर तैनात पुलिस और अन्य कर्मचारियों को बाध्य नहीं करेगा.{ai=d.
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