दिल्ली में कल से ग्रैप-4 लागू: सुबह आठ बजे से लागू हो जाएंगे प्रतिबंध, जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

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दिल्ली में कल से ग्रैप-4 लागू: सुबह आठ बजे से लागू हो जाएंगे प्रतिबंध, जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी
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राजधानी में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का चौथा चरण सोमवार से लागू हो जाएगा। यह सुबह आठ बजे से प्रभावी होगा। वायु प्रदूषण

दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि, केवल जरूरी सामान लेकर आने वाले ट्रकों और एलएनजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को आने की अनुमति रहेगी। साथ ही, ग्रैप-4 के तहत प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक, वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान दिल्ली के आसपास के अन्य राज्यों से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-6 वाहनों को एंट्री की इजाजत मिलेगी। वायु प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी की दहलीज में पहुंच गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आने वाले...

पाबंदी से छूट दी गई है। - दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी। - एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते हैं। - एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े...

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