Income Tax Free State: आयकर की धारा 10 (26AAA) के तहत प्रावधान है कि सिक्किम के किसी भी निवासी की आय टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी. फिर चाहे वो किसी भी तरह के सिक्योरिटी से मिले इंटरेस्ट से आई हो या डिविडेंड से.
नई दिल्ली. जिन लोगों की आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है उन्हें 31 जुलाई टैक्स टैक्स भरना जरूरी है. अगर आपने समय से टैक्स नहीं भरा तो आपको आयकर विभाग से नोटिस आ सकता है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है. लेकिन क्या आपको पता है कि देश का एक राज्य ऐसा भी है जहां के लोगों पर इनकम टैक्स भरने के कोई जिम्मेवारी नहीं है. यहां के लोग साल में एक हजार कमाएं या एक करोड़, उन्हें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता. आइए जानते हैं क्यो.
दरअसल, सिक्किम 1975 के पहले स्वतंत्र देश था. इसका 1975 में भारत में विलय हुआ था. लेकिन विलय के लिए सिक्किम के राजा ने एक शर्त रखी थी, जिसके तहत राज्य को कुछ विशेष अधिकार देने की मांग की गई थी. आयकर के इस एक्ट के तहत है विषेश अधिकार उस समय भारत सरकार ने सिक्किम की शर्तों को मानते हुए राज्य के नागरिकों को इनकम टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया था. यहां के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10 के तहत इनकम टैक्स से छूट हासिल है.
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