नई दिल्ली में वित्त मंत्री ने पेश किया नया इनकम टैक्स बिल 2025

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नई दिल्ली में वित्त मंत्री ने पेश किया नया इनकम टैक्स बिल 2025
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया, जो कानूनों को सरल बनाने और 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेने पर केंद्रित है। नया बिल सेक्शन की संख्या घटाकर, अनावश्यक छूटें समाप्त करके और शब्द संख्या को कम करके चीजों को आसान बनाने पर केंद्रित है।

नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। नया बिल कानूनों को सरल बनाने पर जोर देता है और 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। यह पुराना कानून बार-बार संशोधनों के कारण जटिल हो चुका था। नए बिल में सेक्शन की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है, अनावश्यक छूटें समाप्त कर दी गई हैं और शब्द संख्या 5 लाख से 2.

5 लाख कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य चीजों को आसान बनाना है और 'असेसमेंट ईयर' को 'टैक्स ईयर' से बदलना है। नए टैक्स कानून एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा। लोकसभा में पेश होने के बाद, यह बिल आगे के विचार-विमर्श के लिए वित्त पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा। यह बिल मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव या दी गई टैक्स छूट को कम नहीं करेगा। इसके बजाय, इसका उद्देश्य छह दशक पुराने कानून को समय के अनुसार बनाना है, जिससे भारत का टैक्स बेस मजबूत होगा और लंबे समय में आय स्थिरता में सुधार होगा। यह कानून भारत के टैक्स सिस्टम को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के करीब लाता है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी से संचालित असेसमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, नए इनकम टैक्स बिल में व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए व्याख्या को आसान बनाने के लिए टैक्स प्रावधानों को समझाने के लिए तालिकाएं, उदाहरण और सूत्र भी शामिल किए गए हैं। टैक्स कानूनों को सरल बनाकर, नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सरकार का उद्देश्य है कि व्यापार अपना ध्यान वृद्धि पर लगाए न कि टैक्स प्लानिंग पर। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी

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