मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रेप पीड़िता युवती को गर्भपात कराने की इजाजत दी.
भोपाल की एक 17 साल की 28 हफ्ते की गर्भवती युवती को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गर्भपात कराने की इजाजत दे दी. पहले इसी हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गर्भपात की इजाजत देने से युवती को इनकार कर दिया था लेकिन डबल बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए युवती को इजाजत दे दी.
दरअसल, भोपाल की एक 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार हुआ था और उसने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई थी. दुष्कर्म के बाद वह गर्भवती हो गई. उसने गर्भ को समाप्त करने के लिए डॉक्टरों से सलाह ली लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह 24 सप्ताह की गर्भवती है और इस समय गर्भ को समाप्त करना गैरकानूनी है. यह भी पढ़ेंन्याय की मांग करते हुए वह उच्च न्यायालय आई. हाई कोर्ट के आदेश पर एक मेडिकल बोर्ड ने अदालत को बताया कि युवती को 28 सप्ताह और 3 दिन का गर्भ है.
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.comरेप पीड़िता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता का फिर से मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया. रिपोर्ट में कहा गया कि गर्भावस्था को जोखिमों के साथ समाप्त किया जा सकता है, लेकिन लड़की को बच्चे को जन्म देने में भी जोखिम हैं.
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