सुप्रीम कोर्ट ने नारियल तेल के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म कर दिया है. नारियल तेल को खाने के तेल के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे नारियल तेल बनाने वाली कंपनियों को खाने के तेल पर लगने वाली कम GST दर का लाभ मिलेगा.
नारियल तेल तैयार करने वाली कंपनियां अब खाने के तेल के लिए 5% की कम जीएसटी दर से फायदा उठा सकती हैं. 17 की उम्र में की पहली शादी, हो गया तलाक, दुनिया से छिपाया बेटी का सच; फिर 47 की उम्र में एक्टर संग रचाई दूसरी शादीRussia Cancer Vaccine: रूस की कैंसर वैक्सीन कैसे काम करती है? एक डोज बनाने में लाखों का खर्च! जानें टीके से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातेंIAS Success Story: B.
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