सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को 'एलोपैथी को नीचा दिखाने' के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी और उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो दोनों को अभी भी मुक्त नहीं कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक योग गुरु रामदेव और मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही है. कोर्ट ने दोनों को एक हफ्ते का वक्त दिया है. यानी पतंजलि को हफ्तेभर के अंदर भ्रामक विज्ञापन दिखाने के मामले में सार्वजनिक माफी मांगनी होगी. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए. हालांकि, कोर्ट ने साफ कहा कि इससे मामला खत्म नहीं होगा.
', पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले पर SC की फटकार के बाद बोले रामदेवAdvertisementजानिए 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआसुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कोहली ने रामदेव से कहा, हम समझना चाहते हैं. बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों यहां हैं. आपकी बहुत प्रतिष्ठा है. लोग आपको देखते हैं. आपके कार्यों की सराहना करते हैं. आपने योग के लिए बहुत सारे काम किए हैं. रामदेव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं.
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'हम सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार', पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट में बोले बाबा रामदेवसुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्ला की बेंच ने आज पतंजलि मामले की सुनवाई की. इस दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहे. दोनों ने व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी.
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