सुप्रीम कोर्ट ने अशोकन को कहा, 'उन सभी अखबारों में, जिनमें वह साक्षात्कार छपा था, आपको अपने पैसे से माफीनामा छपवाना होगा न कि आईएमए के पैसे से.'
पतंजलि भ्रामक विज्ञापन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के माफीनामे से असंतुष्ट है. कोर्ट ने कहा सभी राष्ट्रीय अखबारों में प्रमुखता से माफीनामा प्रकाशित कराया जाए. दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ आरवी अशोकन द्वारा मांगी गई माफी की प्रकृति पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने अशोकन को कहा, "उन सभी अखबारों में, जिनमें वह साक्षात्कार छपा था, आपको अपने पैसे से माफीनामा छपवाना होगा न कि आईएमए के पैसे से.
दरअसल अशोकन ने एक न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट पर कुछ टिप्पणी की थी जिसपर अदालत ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और माफी मांगने को कहा था. {ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});कोर्ट की गरिमा कम करने का मकसद नहींइंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख डॉ. आर. वी. अशोकन ने बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी.
Indian Medical Association RV Ashokan पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए)
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