पति के दूर के रिश्तेदारों को बेवजह ना फंसाया जाए : दहेज प्रताड़ना को लेकर SC का अहम फैसला

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पति के दूर के रिश्तेदारों को बेवजह ना फंसाया जाए : दहेज प्रताड़ना को लेकर SC का अहम फैसला
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जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने आरोपी पति के चचेरे भाई की पत्नी पायल शर्मा के खिलाफ 2020 की FIR और चार्जशीट को रद्द कर दिया. ⁠पायल के खिलाफ पीडिता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई FIR में बतौर आरोपी शामिल किया गया था.

दहेज प्रताड़ना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को आगाह किया  कि वे यह सुनिश्चित करें कि पति के दूर के रिश्तेदारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत घरेलू क्रूरता का आरोप लगाने वाली पत्नी के कहने पर दर्ज आपराधिक मामलों में अनावश्यक रूप से न फंसाया जाए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने आरोपी पति के चचेरे भाई की पत्नी पायल शर्मा के खिलाफ 2020 की FIR और चार्जशीट को रद्द कर दिया.

appendChild;});सामान्य तौर पर, इसमें किसी भी व्यक्ति के पिता, माता, , बेटा, बेटी, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, पोता या पोती या किसी व्यक्ति के जीवनसाथी को शामिल किया जा सकता है. ⁠FIR और अंतिम रिपोर्ट और सामग्रियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पीठ ने कहा कि हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह सुझाव दे कि वे आरोपी के खिलाफ कथित अपराध का गठन करते है.

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