पत्रकार राजदीप सरदेसाई को हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, जल्द हटाए BJP नेत्री शाजिया का Video

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पत्रकार राजदीप सरदेसाई को हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, जल्द हटाए BJP नेत्री शाजिया का Video
Delhi High CourtHigh CourtJournalist Rajdeep Sardesai
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Delhi High Court बीजेपी नेत्री शाजिया इल्मी Shazia Ilmi द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई Journalist Rajdeep Sardesai को वीडियो सोशल मीडिया से वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। शाजिया ने पोस्ट किए गए वीडियो को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जानिए आखिर ये पूरा मामला क्या...

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की नेता शाजिया इल्मी से जुड़ा वीडियो पत्रकार राजदीप सरदेसाई को हटाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि ऐसा वीडियो रिकॉर्ड और उपयोग करने का राजदीप को अधिकार नहीं है। पिछली सुनवाई पर दिए गए आदेश के तहत राजदीप सरदेसाई और इंडिया टुडे ने उक्त वीडियो को अदालत के समक्ष पेश किया और अदालत ने इसे देखने के बाद राय दी कि यह वीडियो इंडिया टुडे के कैमरा पर्सन द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जब शाजिया ने खुद को...

Death Case: 'क्या MCD ने आरोपियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था', कोर्ट ने CBI से पूछा राजदीप सरदेसाई की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने जब मामले को स्थगित करने की मांग की तो अदालत ने निर्देश दिया कि अंतरिम राहत संबंधी शाजिया के आवेदन पर फैसला होने तक सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो को हटा दिया जाना चाहिए। ऐसे में राजदीप सरदेसाई को अंतरिम राहत संबंधी आवेदन का निपटारा होने तक संबंधी वीडियो इंटरनेट मीडिया से हटाने का निर्देश दिया जाता है। यह भी पढ़ें- Delhi News: संतों को बदनामी को लेकर...

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