पराली जलाने को लेकर पंजाब-हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या सुनाया, पढ़ें टॉप कोट्स

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पराली जलाने को लेकर पंजाब-हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या सुनाया, पढ़ें टॉप कोट्स
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य में पिछले तीन साल में पराली जलाने को लेकर एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया. इससे पहले भी कोर्ट ने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर सीएक्यूएम को फटकार लगाई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार ों को बुधवार को फटकार लगाई. साथ ही दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को उसके समक्ष पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा.जज अभय एस ओका, जज अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जज ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दिया.

इससे पहले, न्यायालय ने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर सीएक्यूएम को फटकार लगाई थी और कहा था कि उसे अधिक सक्रिय रवैया अपनाने की आवश्यकता है.सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपको बहुत साफ-साफ बता रहे हैं, हम आपको 1 सप्ताह का समय देंगे और अगर इसका पालन नहीं किया गया तो हम मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दर्ज करेंगे.

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