सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को मेडिकल शिक्षा में एनआरआई कोटे को लेकर फटकारा

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सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में अप्रवासी भारतीयों के कोटा को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत ने इस कोटे को फर्जीवाड़ा बताते हुए इसे समाप्त करने का आदेश दिया है.की खबर के मुताबिक, अदालत ने मंगलवार को पंजाब सरकार की उस याचिका को खारिज़ कर दिया, जिसमें एनआरआई कोटा का विस्तार करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. अदालत ने कहा कि एनआरआई के दूर के रिश्तेदारों को दाखिले में लाभ नहीं दिया जा सकता.

अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘हमें अब एनआरआई कोटा बंद कर देना चाहिए, यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है. हम अपनी शिक्षा प्रणाली के साथ यही कर रहे हैं.’ अदालत ने सख्त शब्दों में कहा, ‘परिणाम देखिए. जिन लोगों को तीन गुना अधिक अंक मिले हैं, उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा.’ सरकार के इस आदेश के खिलाफ कुछ छात्र हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिस पर 10 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कोटे को रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट ने इस कदम को ‘अनुचित’ और एनआरआई कोटा के मूल उद्देश्य के विपरीत पाया था.

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