अतहर का दावा है कि इस संपत्ति पर मस्जिद देश के विभाजन से पहले से मौजूद है. उम्मीद है कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी और इस मामले पर एक बार फिर विचार करेगी. क्योंकि कई परिवारों की आजीविका इस पर निर्भर है. दावेदारों का तर्क है कि मस्जिद किसी कानून का उल्लंघन करके नहीं बनाई गई. वहीं दुकानों से लिया गया किराया वैध है.
पाकिस्तान के पूर्व PM लियाकत अली की पुस्तैनी जमीन जमीन शत्रु संपत्ति घोषित, दिलचस्प है मुजफ्फरनगर की मस्जिद और 4 दुकानों की कहानीपाकिस्तान के पूर्व PM लियाकत अली की पुस्तैनी जमीन जमीन शत्रु संपत्ति घोषित, दिलचस्प है मुजफ्फरनगर की मस्जिद और 4 दुकानों की कहानी
Liaquat Ali Khan enemy property: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर का एक हाई प्रोफाइल संपत्ति विवाद आज सेटल हो गया. इस विवाद की जड़े आजादी के पहले के समय से जुड़ी थीं. इस प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति घोषित किये जाने को लेकर कानूनी कार्यवाई जो शुरू हुई थी वो पूरी हो गई. मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित इस विवादित संपत्ति, जिसमें से एक मस्जिद और चार दुकानों को हाल ही में कानूनी कार्यवाई पूरी होने के बाद 'शत्रु संपत्ति' घोषित कर दिया गया.
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