जीएसटी काउंसिल ने पुराने वाहनों की बिक्री पर जीएसटी के नियमों में बदलाव किया है। अब रजिस्टर्ड व्यापारियों को जीएसटी केवल तभी देना होगा जब उन्हें मुनाफा हो।
जीएसटी काउंसिल ने पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर जीएसटी के नियम ों में बदलाव किया है। अब रजिस्टर्ड व्यापारियों को पुराने वाहन बेचने पर जीएसटी तभी देना होगा, जब उन्हें मुनाफा ( मार्जिन ) हो। यह नियम सभी पुराने वाहन ों पर लागू होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक हों या पेट्रोल-डीजल से चलने वाले। जीएसटी की दर 18 फीसदी होगी, जो मार्जिन पर लागू होगी, न कि पूरी बिक्री कीमत पर। किसी व्यक्ति ने अगर अपनी पुरानी कार किसी और व्यक्ति को बेची, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल की हालिया मीटिंग में हुआ फैसलापुरानी
कारों पर जीएसटी की दरें बढ़ाने से जुड़ा यह फैसला पिछले हफ्ते जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया। इससे पहले, अलग-अलग तरह के वाहनों पर अलग-अलग जीएसटी दरें लागू होती थीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम हो सकती हैं
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