जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। मूवी थिएटर में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर रेस्तरां की तरह ही 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
जीएसटी परिषद की हाल ही में हुई 55वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें पॉपकॉर्न पर लगाए जाने वाले जीएसटी के बारे में स्पष्टीकरण शामिल है। उत्तर प्रदेश से पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर और वर्गीकरण को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। अब सरकारी सूत्रों की ओर से बताया गया है कि मूवी थिएटर में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर भी रेस्तरां की तरह ही 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। अगर पॉपकॉर्न को फिल्म टिकट के साथ बेचा जाता है, तो इसे एक समग्र आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और टिकट की दर के अनुसार कर लगाया जाएगा। पॉपकॉर्न
को सिनेमा घरों में खुले रूप में बेचा जाता है, इसलिए 5 प्रतिशत की दर लागू होती रहेगी। जीएसटी के तहत नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न को नमकीन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसपर 5 प्रतिशत कर लगता है। जब इसे पहले से पैक और लेबल के साथ बेचा जाता है, तो 12 प्रतिशत जीएसटी लगती थी
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