पूजास्थल कानून पर 12 दिसंबर को SC में सुनवाई: एक्ट धार्मिक स्थलों का स्वरूप बदलने से रोकता है, पर्सनल लॉ बो...

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पूजास्थल कानून पर 12 दिसंबर को SC में सुनवाई: एक्ट धार्मिक स्थलों का स्वरूप बदलने से रोकता है, पर्सनल लॉ बो...
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सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट- 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। CJI संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच दोपहर 3.

एक्ट धार्मिक स्थलों का स्वरूप बदलने से रोकता है, पर्सनल लॉ बोर्ड बोला- मस्जिदों पर मुकदमें बढ़ेंगेCJI संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच मामले पर सुनवाई करेगी।

उस दिन CJI संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच को सुनवाई करनी थी लेकिन बेंच सुनवाई से पहले ही उठ गई थी। अब 12 दिसंबर को CJI संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच दोपहर 3.30 बजे सुनवाई करेगी। याचिका दायर करने वालों में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, धार्मिक गुरू स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती, काशी की राजकुमारी महाराजा कुमारी कृष्ण प्रिया समेत कई अन्य शामिल हैं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद का रखरखाव करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद मैनजमेंट कमेटी ने भी इन याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है।एक्ट धार्मिक स्थलों के 15 अगस्त, 1947 को मौजूद उनके स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने से रोकता है। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि इससे जुडीशियल रेमेडी का अधिकार खत्म हो जाता है, जोकि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है।

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