सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की बेंच 12 दिसंबर को पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी, जो 2020 से कोर्ट में लंबित हैं. भारत के मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है, जो 12 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की बेंच 12 दिसंबर को पूजा स्थलों अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी, जो 2020 से कोर्ट में लंबित हैं. भारत के मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है, जो 12 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगी. मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विष्णुवथन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.
ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ कई चालाकी से तैयार की गई याचिकाओं की झड़ी लगाई गई है और इसलिए समिति इस अधिनियम की चुनौती में एक महत्वपूर्ण पक्षकार है. Advertisementयह भी पढ़ें: अयोध्या के बाद अब काशी...क्या 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मथुरा विवाद में भी निष्प्रभावी हो सकता है?सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मार्च 2021 में केंद्र को नोटिस जारी किया था और अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था.
Cji Hearing On Places Of Worship Act Places Of Worship Act Pettition Cji Bench Places Of Worship Act Places Of Worship Act 12 Dec प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट
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