पूजा खेडकर की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई: UPSC की याचिका पर जवाब दाखिल करना होगा, गिरफ्तारी से मिल...

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पूजा खेडकर की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई: UPSC की याचिका पर जवाब दाखिल करना होगा, गिरफ्तारी से मिल...
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puja khedkar interim bail plea hearing delhi high court UPSC Plea update बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की अंतरिम जमानत याचिका पर आज (26 सितंबर) दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। खेडकर को गिरफ्तारी से मिली राहत भी आज खत्म हो रही है। मामले पिछली सुनवाई 5 सितंबर को हुई थी। इसमें पूजा ने कोर्ट से कहा...

UPSC की याचिका पर जवाब दाखिल करना होगा, गिरफ्तारी से मिली राहत आज खत्मबर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की अंतरिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। खेडकर को गिरफ्तारी से मिली राहत भी आज खत्म हो रही है।

इस बीच, 19 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर नोटिस जारी कर पूजा से 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। UPSC ने पूजा खेडकर पर झूठे दस्तावेज देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी।दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर जानकारी दी कि सस्पेंड की गई ट्रेनी IAS पूजा खेडकर ने दो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा कराए थे, इसमें से एक सर्टिफिकेट फर्जी होने का शक...

इस सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS अफसर पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा था कि दिल्ली पुलिस इस मामले में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है, इसलिए खेडकर की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाली जाती है।दिव्यांग कैटेगरी से कोई कैंडिडेट 9 बार परीक्षा दे सकता है। जनरल कैटेगरी से 6 अटेम्प्ट्स देने की इजाजत होती है। पूजा पर गलत उम्र, सरनेम बदलने, माता-पिता की गलत जानकारी, गलत तरीके से आरक्षण का फायदा लेने और तय सीमा से ज्यादा...

पूजा ने अपनी विकलांगता सर्टिफिकेट की पुष्टि के लिए दिल्ली में मेडिकल जांच के लिए कई बार अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बनी रिपोर्ट को UPSC में जमा कर दिया। साल 2012 से 2022 तक उनके नाम या फिर सरनेम में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही UPSC को उन्होंने अपने बारे में कोई गलत जानकारी उपलब्ध कराई है।

पूजा अपनी पोस्टिंग के दौरान जिस ऑडी कार पर लाल-नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाकर घूमती थीं, उस पर 26 हजार रुपए का जुर्माना बकाया है।विकलांगता सर्टिफिकेट में पूजा खेडकर का एड्रेस ‘प्लॉट नंबर 53, देहू अलंदी रोड, तलावडे, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे’ लिखा गया था। जबकि इस एड्रेस पर कोई घर नहीं, बल्कि थर्मोवर्टा इंजीनियरिंग कंपनी नाम की एक फैक्ट्री है। पूजा की जिस ऑडी को जब्त किया गया था, वह इसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड...

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