दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे पुलिस फोर्स की भर्ती में गर्भवती महिला ईशा को नियुक्त न करने के फैसले पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने गर्भावस्था को विकलांगता न मानते हुए नियोक्ताओं से महिलाओं की समस्याओं को समझने का आग्रह किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और अधिकारियों पर 1 लाख का हर्जाना भी...
नई दिल्ली: रेलवे पुलिस फोर्स में कॉन्स्टेबल के रूप में भर्ती होने की इच्छुक ईशा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, वह इस स्थिति से गुजरने वाली हर महिला के लिए नजीर बन गया। हाई कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सभी नियोक्ता, खासतौर पर राज्य, भविष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी महिला केवल प्रेग्नेंसी की वजह से नौकरी के अवसर से वंचित न रहे। जेंडर इक्वलिटी पर जोर देने वाले इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था के आधार पर भेदभाव कभी भी किसी महिला के करियर बनाने की आकांक्षाओं को पूरा...
थीं।जेंडर इक्वलिटी के मुद्दे पर यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व महासचिव बान की मून की टिप्पणी का जिक्र करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले से पता चलता है कि लैंगिक समानता हासिल करने में सार्थक प्रगति आज तक अधूरी है। हाई कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था को विकलांगता के रूप में नहीं माना जा सकता, बल्कि यह शादी के प्राकृतिक परिणामों में से एक है और इसलिए हरेक नियोक्ता, खासतौर से राज्य से उन कठिनाइयों को समझने की उम्मीद की जाती है, जिनका एक महिला को गर्भावस्था के दौरान सामना करना पड़ता है।सामने आने वाली...
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