सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या दिल्ली के एलजी खुद को अदालत समझते हैं, रिज में पेड़ों की कटाई पर भूमिका की निंदा

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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या दिल्ली के एलजी खुद को अदालत समझते हैं, रिज में पेड़ों की कटाई पर भूमिका की निंदा
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में तल्ख टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या उपराज्यपाल वीके सक्सेना खुद को अदालत समझते हैं। शीर्ष अदालत ने इस मामले में एलजी की भूमिका की निंदा की। साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले ही दिन बता देना चाहिए था कि एलजी ने पेड़ काटने के आदेश दिए थे। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि याचिका यहां लंबित होने के बावजूद पेड़ों की कटाई की अनुमति देने में एलजी ने विवेक का...

अधिकारियों ने एलजी को बताया था कि पेड़ों को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेना जरूरी है। अदालत ने डीडीए से यह भी पूछा, क्या उसने एलजी की अनुमति के आधार पर पेड़ों को काटने का फैसला किया था या कोई स्वतंत्र निर्णय भी किया गया था। पीठ ने कहा, जरूरत पड़ी तो हम एलजी को नोटिस जारी कर सकते हैं। ठेकेदार को भी नोटिस : पीठ ने पेड़ काटने वाले ठेकेदार को भी नोटिस जारी कर 31 जुलाई तक बताने को कहा कि किसके निर्देश पर उसने यह कार्रवाई की थी। दिल्ली सरकार भी 422 पेड़ काटने का दोष माने पीठ ने कहा, दिल्ली...

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