मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एक 20 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि दो प्रेमी व्यक्तियों के बीच गले मिलना और kiss करना यौन उत्पीड़न नहीं है, बल्कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है।
चेन्नै: मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि प्यार में दो लोगों का गले मिलना और 'किस' करना यौन उत्पीड़न नहीं है। ये मामला तमिलनाडु के तूतीकोरिन का है। एक युवती ने युवक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दोनों तीन साल से प्रेम संबंध में थे। कोर्ट ने 20 वर्षीय युवक के खिलाफ चल रहे मुकदमे को रद्द करते हुए यह बात कही।श्रीवैकुंठम ऑल वुमन पुलिस ने युवक पर 19 साल की युवती का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। 2023 में, युवक ने अपने खिलाफ दर्ज की गई...
की। युवती ने युवक पर लगाए थे ये आरोपआरोप था कि युवक ने अचानक युवती को गले लगा लिया और उसे चूम लिया। युवती घर लौटी और अपने माता-पिता को रिश्ते के बारे में बताया। बाद में उसने युवक से शादी करने के लिए कहा। लेकिन युवक ने इनकार कर दिया और उससे बचने लगा। इसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत की, जिसके आधार पर उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया।जज ने कही ये बातन्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि भले ही आरोपों को ज्यों का त्यों ले लिया जाए, लेकिन किशोरावस्था में दो लोगों के लिए जिनका प्रेम...
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