बंबई उच्च न्यायालय ने एक रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ धन शोधन की जांच शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर मंगलवार को एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए.
बंबई उच्च न्याय ालय ने एक रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ ‘‘बिना सोचे समझे'' धन शोधन की जांच शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय पर मंगलवार को एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए.
न्यायमूर्ति जाधव ने अपने फैसले में कहा कि जैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए धन शोधन के आरोप भी टिकते नहीं हैं. उच्च न्यायालय ने कहा कि जैन के खिलाफ शिकायतकर्ता का कदम और ईडी की कार्रवाई ‘‘स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है और इसके लिए जुर्माना लगाने की आवश्यकता है.
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