डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के नए प्रावधानों के तहत, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की अनुमति लेनी होगी।
Digital Personal Data Protection Act में बच्चों को Social Media से दूर रखने वाले प्रावधान है नाकाफीSocial Media Guidelines For Kids: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट में बड़ा बदलाव। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की अनुमति लेनी होगी। केंद्र सरकार ने सुझाव और आपत्तियां मांगी, जिन पर 18 फरवरी के बाद विचार होगाData Protection Act: बच्चे FB-Insta का कितना कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए आ रहा क्या नया कानूनMaharashtra CM Devendra Fadnavis को बदनाम...
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बच्चे अब बिना माता-पिता के परमिट के सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगेभारत सरकार नए डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर माता-पिता की मंजूरी अनिवार्य कर रही है।
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बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता-पिता की मंजूरी अनिवार्यभारत सरकार ने बच्चों के डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर माता-पिता की मंजूरी अनिवार्य बनाने की योजना बनाई है। यह डेटा प्रोटेक्शन ड्राफ्ट नियम में शामिल किया गया है, जो बच्चों के डेटा को सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा उपयोग करने से पहले माता-पिता से अनुमति लेने की अनिवार्यता को लागू करता है।
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बच्चों के डिजिटल डेटा के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य, मसौदा नियम जारीभारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP Act) के तहत बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेस करने के लिए माता-पिता या अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य की है. इसके मसौदा नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए गए हैं, जिन पर 18 फरवरी तक प्रतिक्रिया दी जा सकती है. बच्चों की आयु की पुष्टि सरकारी आईडी या डिजिटल लॉकर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सत्यापित टोकन के माध्यम से की जाएगी.
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भारत सरकार लाएगी सोशल मीडिया नियम, बच्चों को माता-पिता से मिलेगी अनुमतिबच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर निर्णय लेने की शक्ति माता-पिता को प्रदान करेगा. सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) ऐक्ट के ड्रॉफ्ट को जारी करने की तैयारी में है.
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भारत सरकार जारी करती है डिजिटल डेटा संरक्षण नियमों का मसौदाभारत सरकार ने डिजिटल डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी किया है। मसौदा नियमों में बच्चों के डेटा के उपयोग के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी।
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बच्चों के डिजिटल डेटा के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्यडिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP Act) के तहत, बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्सेस के लिए अब माता-पिता की सहमति जरूरी होगी। इसके मसौदा नियमों के अनुसार, बच्चों की आयु की पुष्टि सरकारी आईडी या डिजिटल लॉकर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सत्यापित टोकन के माध्यम से की जाएगी।
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