बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियम: माता-पिता की अनुमति अनिवार्य

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बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियम: माता-पिता की अनुमति अनिवार्य
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डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के नए प्रावधानों के तहत, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की अनुमति लेनी होगी।

Digital Personal Data Protection Act में बच्चों को Social Media से दूर रखने वाले प्रावधान है नाकाफीSocial Media Guidelines For Kids: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट में बड़ा बदलाव। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की अनुमति लेनी होगी। केंद्र सरकार ने सुझाव और आपत्तियां मांगी, जिन पर 18 फरवरी के बाद विचार होगाData Protection Act: बच्चे FB-Insta का कितना कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए आ रहा क्या नया कानूनMaharashtra CM Devendra Fadnavis को बदनाम...

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