बच्चों के डिजिटल डेटा के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य

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बच्चों के डिजिटल डेटा के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य
DPDP Actबच्चों का डेटासोशल मीडिया
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डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP Act) के तहत, बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्सेस के लिए अब माता-पिता की सहमति जरूरी होगी। इसके मसौदा नियमों के अनुसार, बच्चों की आयु की पुष्टि सरकारी आईडी या डिजिटल लॉकर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सत्यापित टोकन के माध्यम से की जाएगी।

नई दिल्ली. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों को एक्सेस करने के लिए अब माता-पिता या अभिभावकों की अनुमति की जरूरत होगी. इस कानून को अगस्त 2023 में संसद से मंजूरी मिली थी, लेकिन इसमें सहमति की जांच के तरीके का स्पष्ट उल्लेख नहीं था. अब इसके मसौदा नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए गए हैं, जिन पर 18 फरवरी तक प्रतिक्रिया दी जा सकती है.

बच्चों के डाटा प्रोसेसिंग पर विवाद 2023 से ही बच्चों के डाटा प्रोसेसिंग से जुड़े प्रावधान विवाद का विषय रहे हैं. कई बड़ी टेक कंपनियां जैसे मेटा और गूगल ने बच्चों की परिभाषा को 18 वर्ष से घटाकर 14 वर्ष करने की मांग की थी. सिविल सोसाइटी और उद्योग के कुछ वर्गों ने चिंता जताई थी कि ऐसे नियम इनोवेशन पर असर डाल सकते हैं और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं. राहत की बात हालांकि, DPDP नियमों में सरकार ने कुछ डेटा फिड्यूशियरीज को बच्चों के डेटा प्रोसेसिंग पर लगे प्रतिबंधों से छूट दी है.

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