डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP Act) के तहत, बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्सेस के लिए अब माता-पिता की सहमति जरूरी होगी। इसके मसौदा नियमों के अनुसार, बच्चों की आयु की पुष्टि सरकारी आईडी या डिजिटल लॉकर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सत्यापित टोकन के माध्यम से की जाएगी।
नई दिल्ली. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों को एक्सेस करने के लिए अब माता-पिता या अभिभावकों की अनुमति की जरूरत होगी. इस कानून को अगस्त 2023 में संसद से मंजूरी मिली थी, लेकिन इसमें सहमति की जांच के तरीके का स्पष्ट उल्लेख नहीं था. अब इसके मसौदा नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए गए हैं, जिन पर 18 फरवरी तक प्रतिक्रिया दी जा सकती है.
बच्चों के डाटा प्रोसेसिंग पर विवाद 2023 से ही बच्चों के डाटा प्रोसेसिंग से जुड़े प्रावधान विवाद का विषय रहे हैं. कई बड़ी टेक कंपनियां जैसे मेटा और गूगल ने बच्चों की परिभाषा को 18 वर्ष से घटाकर 14 वर्ष करने की मांग की थी. सिविल सोसाइटी और उद्योग के कुछ वर्गों ने चिंता जताई थी कि ऐसे नियम इनोवेशन पर असर डाल सकते हैं और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं. राहत की बात हालांकि, DPDP नियमों में सरकार ने कुछ डेटा फिड्यूशियरीज को बच्चों के डेटा प्रोसेसिंग पर लगे प्रतिबंधों से छूट दी है.
DPDP Act बच्चों का डेटा सोशल मीडिया माता-पिता की सहमति डेटा फिड्यूशियरी
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
भारत सरकार जारी करती है डिजिटल डेटा संरक्षण नियमों का मसौदाभारत सरकार ने डिजिटल डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी किया है। मसौदा नियमों में बच्चों के डेटा के उपयोग के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी।
और पढो »
बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता-पिता की मंजूरी अनिवार्यभारत सरकार ने बच्चों के डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर माता-पिता की मंजूरी अनिवार्य बनाने की योजना बनाई है। यह डेटा प्रोटेक्शन ड्राफ्ट नियम में शामिल किया गया है, जो बच्चों के डेटा को सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा उपयोग करने से पहले माता-पिता से अनुमति लेने की अनिवार्यता को लागू करता है।
और पढो »
डेटा सुरक्षा के लिए नए नियम: यूजर्स की सहमति अनिवार्यडिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत डेटा सुरक्षा के लिए ड्राफ्ट नियम जारी हुए हैं। इन नियमों के अनुसार, निजी डेटा जुटाने वाली कंपनियों को यूजर्स से स्पष्ट रूप से जानकारी देनी होगी कि किस डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है। यूजर्स को डेटा संग्रह के लिए स्पष्ट सहमति देनी होगी। यदि कोई यूजर अपनी सहमति वापस लेना चाहता है, तो कंपनी को उसे आसानी से ऐसा करने का विकल्प प्रदान करना होगा। इसके अलावा, सहमति प्रबंधकों के रजिस्ट्रेशन और जिम्मेदारियों को भी नियमों में शामिल किया गया है जो यूजर्स की डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
और पढो »
बच्चों के बुखार पर माता पिता की गलतियांबच्चों के बुखार के समय माता पिता द्वारा की जाने वाली गलतियां और उनसे बचने के उपाय।
और पढो »
सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता-पिता की सहमति जरूरीकेंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट में बदलाव किया है। अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की अनुमति लेनी होगी।
और पढो »
DPDP Draft: बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य, जानें मसौदा प्रस्ताव में और क्याकेंद्र सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 के लिए प्रस्तावित मसौदा जारी किया है। इसके तहत, बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए किसी वयस्क की सहमति लेना
और पढो »