दबतरा रेलवे स्टेशन पर 12 साल पहले हुई डकैती मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार डकैतों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, बरेली । दबतरा रेलवे स्टेशन पर 12 साल पहले हुई डकैती मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने चार डकैतों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पूरी घटना में छह डकैतों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें एक डकैत दीमक की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। एक डकैत तौफीक की फाइल इस केस से अलग कर दी गई। बाकी बचे चार डकैत शादाब, इजहार, आशिक अली व निसार अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह है पूरा मामला घटना 14 अक्टूबर 2012 की है। मामले की रिपोर्ट दबतरा
रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर खचेड़ू सिंह ने बरेली जंक्शन के जीआरपी थाने पर दर्ज कराई थी। स्टेशन मास्टर ने बताया कि सुबह करीब चार बजे वह टोकन पोर्टर संजय के साथ कार्यालय में बैठे चाय पी रहे थे। कार्यालय के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही अचानक तीन डकैत मुंह पर कपड़ा बांधे कार्यालय में घुस आए। टोकन पोर्टर ने तीनों को बाहर जाने को कहा तभी एक डकैत ने कमर में घुसा तमंचा निकाल लिया और टोकन पोर्टर के मुंह पर वार कर दिया। संजय ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और एक डकैत को धक्का दे दिया। धक्का लगने से वह गिर गया और उसके मुंह से कपड़ा हट गया। अंदर का शोर सुनकर अन्य तीन डकैत जो दरवाजे के बाहर खड़े थे, वे भी अंदर आ गए। तभी एक डकैत ने टोकन पोर्टर पर गोली चला दी। टोकन पोर्टर संजय ने उसका हाथ पकड़ रखा था। गोली चलने से पहले ही उसका हाथ हिल गया और गोली टेबल पर रखी केतली में जा धंसी। इस बीच अन्य डकैतों ने कंट्रोल रूम को जाने वाले तार तोड़ दिए। इसके बाद डकैत सेफ में रखे 57 हजार 175 रुपए नगदी लूट ले गए। डाकू स्टेशन मास्टर का निजी मोबाइल भी लूट ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जख्मी हालत में स्टेशन मास्टर ने बरेली जंक्शन पहुंचकर राजकीय रेलवे पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कराया। मुंह से कपड़ा हटने से हो गई दीमक की पहचान घटना के दौरान टोकन पोर्टर ने एक डाकू को धक्का दिया तो उसके मुंह पर बंधा कपड़ा खुल गया। उन्होंने देखा तो पता चला कि वह तो दबतरा गांव का ही रहने वाला था। इसके बाद मामले में प्राथमिकी लिखी गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबतरा निवासी दीमक को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर लक्ष्मीपुर निवासी शादाब, संग्रामपुर निवासी इजहार, मोहम्मद गंज निवासी आशिक, नसरौल निवासी निसार अहमद को गिरफ्तार किया गया था
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