बांग्लादेश से हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत में अनिच्छा

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बांग्लादेश से हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत में अनिच्छा
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भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है।

नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर भारत कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ढाका ने इस तरह के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। यह प्रत्यर्पण अनुरोध 23 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग द्वारा विदेश मंत्रालय को एक नोट वर्बेल के जरिए किया गया था। यह कदम नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गठन के बाद से दोनों देशों के बीच

बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है।प्रत्यर्पण में नोट वर्बेल का नहीं होगा इस्तेमालहिंदुस्तान टाइम्स ने नाम न छापने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि 'नोट वर्बेल' राजनयिक आदान-प्रदान के सबसे निचले स्तरों में से एक है। आम तौर पर प्रत्यर्पण जैसे संवेदनशील मामलों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। हसीना छात्रों के देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद पद छोड़कर ढाका से भाग गई थीं और तब से भारत में हैं। यूनुस और कार्यवाहक प्रशासन के अन्य नेताओं ने हसीना की भारत में मौजूदगी और उनके द्वारा निर्वासन में की गई टिप्पणियों को तनाव का एक स्रोत बताया है।भारत ने प्रत्यर्पण की मांग को बताया दिखावानई दिल्ली में कुछ हलकों में प्रत्यर्पण की मांग को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा घरेलू वर्गों, खासकर छात्र समूहों को संतुष्ट करने के लिए एक सार्वजनिक दिखावा के रूप में देखा जा रहा है। छात्र समूहों का प्रभाव बढ़ा है और वे पूर्व प्रधानमंत्री को देश वापस लाने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है की बांग्लादेश सरकार उनके दबाव में ये सब कर रही है।एक सूत्र ने कहा, 'प्रत्यर्पण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है और ऐसा अनुरोध करने और प्राप्त करने वाले दोनों पक्षों के कुछ दायित्व होते हैं। जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, उसके पास भी विकल्प होते हैं। उन विकल्पों का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है।'भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि में भी ये प्रावधानइसके अलावा, 2013 की भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जिनके तहत प्रत्यर्पण अनुरोध को ठुकराया जा सकता है। संधि के अनुच्छेद 6, या राजनीतिक अपराध अपवाद में कहा गया है कि प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है अगर जिस अपराध के लिए अनुरोध किया गया ह

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