बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की

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बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की
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बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने की मांग में एक राजनयिक संदेश भेजा है। भारत ने इस संदेश की पुष्टि की है लेकिन इस मांग पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

नई दिल्ली : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका वापस भेजने के लिए भारत को एक राजनयिक संदेश भेजा है। इस संदेश में शेख हसीना को बांग्लादेश को प्रत्यर्पित करने की बात कही गई है। भारत ने भी नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से राजनयिक संदेश प्राप्त होने की पुष्टि की है। हालांकि, भारत में विदेश मंत्रालय ने इस मांग पर तुरंत किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया है। बांग्लादेश ने भारत के साथ 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि का हवाला भी दिया है। भारत - बांग्लादेश

प्रत्यर्पण संधि के प्रावधानों के तहत, यदि अपराध का स्वरूप 'राजनीतिक' हो तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। ऐसे में यदि शेख हसीना भारत को यह विश्वास दिला दें कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित हैं तो भारत उनके प्रत्यर्पण से मना कर सकता है। संधि के एक अन्य खंड में कहा गया है कि अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को तब तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे चार महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए सजा न सुनाई गई हो।क्या है भारत-बांग्लादेश समझौता 2013 ऐसे में जानते हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच हुआ ये समझौता क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच 28 जनवरी, 2013 को प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत के गृह मंत्री ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान ढाका में हस्ताक्षर किए गए थे। प्रत्यर्पण संधि दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद के लिए किया गया था। इस संधि में 13 अनुच्छेद हैं।अनुच्छेद 1 प्रत्यर्पण का दायित्व समझौता करने वाला देश, इस संधि के प्रावधानों के अधीन, एक दूसरे को ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने के लिए सहमत हैं, जो किसी एक समझौते वाले देश के भू-भाग में पाए गए हों, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई हो, या जिन पर आरोप लगाया गया हो, या जो दूसरे देश के न्यायिक प्राधिकारी की तरफ से अनुच्छेद 2 में वर्णित अनुसार प्रत्यर्पणीय अपराध करने के लिए न्यायिक रूप से घोषित दंड के प्रवर्तन के लिए वांछित हों। अनुरोधकर्ता देश के भू-भाग के बाहर किए गए प्रत्यर्पणीय अपराध के संबंध में, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, इस संधि के प्रावधानों के अधीन, प्रत्यर्पण प्रदान करेगा, यदि उसके कानून तुलनीय परिस्थितियों में ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान करते हैं

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