बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल (बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक) पास हो गया है. इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले को कड़ी सजा का मिलेगी. इसमें दस साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने के अलावा दोषियों की संपत्ति ज़ब्त करने का भी प्रावधान है.
बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नियमों वाले तीन बिल पास हो गए हैं. इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले को कड़ी सजा मिलेगी. इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है. बिहार में बिहार लोक परीक्षा विधेयक, 2024, बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2024 और बिहार लिफट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024 को विधानसभा से पास कर दिया गया है.
Advertisementइस साल देश में आया एंटी पेपर लीक लॉदेशभर में पेपर लीक के कई मामले सामने आते हैं, जिसको देखते हुए इसी साल फरवरी में एंटी-पेपर लीक लॉ आया गया है. पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 नाम से इस लॉ को खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी. कानून लाने के पीछे मकसद था कि जितने भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं, उनमें ज्यादा पारदर्शिता रहे. साथ ही युवा आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी.
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