Maharashtra Anti Paper Leak Bill: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए विधानसभा में महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 बिल पेश किया है। इसमें पेपर लीक के आरोपियों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया...
मुंबई: देश भर में पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार की परीक्षाओं को फूलप्रूफ बनाने के लिए एंटी पेपर लीक बिल विधानसभा में पेश किया है। राज्य सरकार ने पेपर लीक रोकने के 10 साल तक जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार के मंत्री शंभुराज देसाई ने यह बिल पेश किया। महाराष्ट्र सरकार ने इस बिल को महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2024 नाम दिया है। विधानसभा और विधान परिषद में पारित होने के बाद इस बिल को राज्यपाल की मंजूरी के...
कानून फरवरी में लागू हुआ था। अधिसूचना से उसे अमलीजामा पहनाया गया था। अब महाराष्ट्र सरकार ने पेपर लील के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। विधानसभा में 'महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2024' बिल को पेश करते हुए मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा कि इस विधेयक में पेपर लीक को संज्ञेय, गैर जमानती बनाया गया है। देसाई ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना, अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना और युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनके...
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