सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत आरोप साबित हुए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान समेत 6 लोगों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले में आंशिक रूप से निरस्त कर दिया. कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला समेत दो दोषियों की उम्रकैद की सज़ा मुक़र्रर की. दोनों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहा गया है. पटना हाई कोर्ट ने  इस केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 9 लोगों को बरी कर दिया था. इस आदेश को बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
सजा सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहापीठ ने कहा कि तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत आरोप साबित हुए हैं. साथ ही पीठ ने उन्हें 15 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा.
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