बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBDT को सेक्शन 87A के तहत पात्र टैक्सपेयर्स के लिए आयकर रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ाने का निर्देश दिया है. यह आदेश 'द चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्ट्स' द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद आया है जो नए फाइलिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बदलावों के कारण सेक्शन 87A के तहत छूट से वंचित होने का दावा करते हैं.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से अपडेटेड और बिलेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ाने के लिए कहा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBDT को सेक्शन 87A के तहत एलिजिबल टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइलिंग की समयसीमा बढ़ाने का निर्देश दिया  .क्या है सेक्शन 87A ?   सेक्शन 87A का उद्देश्य इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स, खासकर कम आय वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करना है.
"  नए डेडलाइन को चूकने पर क्या होगा?  यदि कोई टैक्सपेयर्स 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की नई समयसीमा को भी चूक जाता है, तो कई तरह की परेशानी हो सकती है. जुर्माना बढ़ सकता है - देरी से फाइलिंग पर जुर्माना ₹10,000 तक हो सकता है.  लाभ का नुकसान - जैसे व्यापार/प्रोफेशन से होने वाले नुकसान और पूंजीगत लाभ को आगे ले जाने का मौका खत्म हो जाएगा.  ब्याज का भुगतान - धारा 234A के तहत हर महीने के लिए 1% ब्याज जुड़ता रहेगा.
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