भूल से भी न कर दें ये गलती, 10 लाख की लग जाएगी पेनाल्‍टी, टैक्‍सपेयर्स को कड़ी चेतावनी

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भूल से भी न कर दें ये गलती, 10 लाख की लग जाएगी पेनाल्‍टी, टैक्‍सपेयर्स को कड़ी चेतावनी
इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंटविदेशी संपत्तिइनकम टैक्‍स रिटर्न
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इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर कोई विदेशी संपत्ति या आय छुपाता है तो उसे 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह चेतावनी काला धन रोकने के नियमों के तहत दी गई है। विभाग चाहता है कि लोग अपने टैक्स रिटर्न में सारी जानकारी सही-सही भरें। इसमें किसी भी तरह की गफलत नहीं...

नई दिल्‍ली: इनकम टैक्‍स विभाग ने टैक्‍सपेयर्स को सख्‍त चेतावनी दी है। अगर विदेशी संपत्ति या कमाई को छुपाया गया तो 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह नियम काले धन को रोकने के लिए बनाए गए कानून के तहत आता है। इस चेतावनी को इसलिए भी जारी क‍िया गया है ताकि सभी टैक्‍सपेयर्स वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने इनकम टैक्‍स रिटर्न में सारी जानकारी सही से भरें। विभाग चाहता है कि लोग टैक्स भरने के नियमों का पालन करें और उन्हें अच्छी तरह से समझें।आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि विदेशी संपत्ति किसे...

क्‍या कहा है?केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी संपत्ति या आय की जानकारी छिपाता है तो उस पर काला धन और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।इस मुहिम के तहत, सीबीडीटी उन सभी लोगों को SMS और ईमेल भेजेगा जिन्होंने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपना ITR जमा कर दिया है। इन संदेशों में उन लोगों को विशेष तौर पर शामिल किया जाएगा जिनके पास द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत विदेशी खाते या संपत्ति होने या विदेशी स्रोतों से आय प्राप्त करने की...

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