मकर संक्रांति पर पतंगबाजी करते समय रेलवे ट्रैक के पास जाने से बचें. पतंगबाजी के चलते दुर्घटनाएं होती हैं और रेलवे ट्रैक पर पतंगबाजी करना एक अपराध है. इसमें 1000 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने की जेल हो सकती है.
नई दिल्ली. मकर संक्रांति पर तमाम लोगों ने पतंगबाजी की तैयारी कर ली होगी. कुछ लोग पतंग और मांझा खरीद चुके होंगे तो कुछ आज ले आएंगे. लोगों ने पतंगबाजी के लिए स्थान भी तय कर लिए होंगे, जिससे पेंच बेहतर ढंग से लड़ाए जा सकें. पतंगबाजी के शौकीन लोगों को एक बात जरूर ध्यान देनी चाहिए. वरना मकर संक्रांति में रंग भंग पड़ सकता है. यानी छह माह की जेल या 1000 रुपये तक जुर्माना भी चुकाना पड़ा सकता है. देश के तमाम हिस्सों में पर्व पर लोगों द्वारा पतंगबाजी भी की जाती है.
हर वर्ष रेलवे ट्रैक के पास पतंगबाजी के चलते कई लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. इसके अलावा उन इलाकों में ट्रेनों का संचालन भी बाधित होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक से ट्रेनें संचालित की जा रही हैं. झांसी डिवीजन के डीआरएम दीपक कुमार सिन्हा के अनुसार रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजर रहे विद्युत तारों में 25 हजार वोल्ट की विद्युत धारा का प्रवाह रहता है. इन तारों के पतंग की डोर के संपर्क में आ जाने पर तेज विद्युत का करंट लग सकता है. विशेषकर धातु युक्त मांझे से करंट तेजी से झटका पहुंचा सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है. साथ ही, रेलवे ट्रैक पर पतंगबाजी करते समय वहां से गुजर रही तेज रेलगाड़ियों से आप दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं. इस वजह से रेलवे प्रशासन पे आम लोगों से अपील की है कि पतंगबाजी करते रेलवे ट्रैक एवं रेलवे परिसरों से दूर रहें. रेलवे के इस अधिनियम के तहत सजा रेलवे ट्रैक को अनाधिकृत स्थानों से पार करना रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 के अनुसार दंडनीय अपराध भी है, इसके लिए आपको 1000 रुपए तक के आर्थिक दंड अथवा 6 माह का कारावास या दोनों से एक साथ दंडित किया जा सकता है. ट्रैक से पतंगबाजी करने पर यही धारा लगाई जा सकती है और आपको जेल जाना पड़ सकता है
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