ममता बनर्जी राज्यपाल के खिलाफ कोई भी बयान दे सकती हैं, बशर्ते..., कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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ममता बनर्जी राज्यपाल के खिलाफ कोई भी बयान दे सकती हैं, बशर्ते..., कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Mamata BanerjeeBengal GovernorC V Ananda Bose
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Mamata Banerjee News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस के बारे में कोई भी बयान देने के लिए आजाद हैं. मगर वह बयान अभिव्यक्ति की आजादी और पब्लिक ड्यूटी की सीमाओं के बाहर नहीं जाना चाहिए.

कोलकाता. कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस के बारे में कोई भी बयान देने के लिए आजाद हैं. मगर वह बयान अभिव्यक्ति की आजादी और पब्लिक ड्यूटी की सीमाओं के बाहर नहीं जाना चाहिए. जस्टिस बिस्वरूप चौधरी और आई.पी. मुखर्जी की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि ‘अगर ऐसा नहीं किया गया तो अपीलकर्ताओं पर भारी हर्जाने और दूसरी कड़ी कार्रवाई का दावा किए जाने का जोखिम है.

अदालत ने कहा कि मानहानि के मुकदमे में प्रतिवादियों के वकीलों ने बहुत सही कहा है कि सिंगल जज के फैसले में शामिल किए गए बयानों को पहली नजह में राज्यपाल के लिए अपमानजनक या गलत भी नहीं घोषित किया गया है. कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी घोषणा के अभाव में विवादित आदेश में कहा गया वह अपमानजनक बयान क्या है, जिसे भविष्य में प्रकाशित होने से रोका जा रहा है, इसका पता नहीं है. यह आदेश अपीलकर्ताओं द्वारा भविष्य में दिए जाने वाले बयानों पर लागू होता है.

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