कनॉट प्लेस के एक मंदिर के महंत को अपने भक्त ने 2 लाख रुपये का चेक बाउंस दे दिया। कोर्ट ने भक्त को जुर्माना भरने की सजा दी है।
नई दिल्ली : कनॉट प्लेस स्थित एक मंदिर के महंत ने अपने भक्त को 2 लाख रुपये का फ्रेंडली लोन दिया। बदले में भक्त ने महंत को दो लाख रुपये का चेक दे दिया। समय आने पर महंत ने चेक लगाया, तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद महंत ने पटियाला हाऊस कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने भक्त को दोषी मानते हुए 60 दिनों में महंत को 2.
15 लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। अगर भक्त तय समय पर जुर्माना नहीं भरता, तो उसे 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके बाद जुर्माना सीआरपीसी की धारा 421 के प्रावधानों के अनुसार वसूला जाएगा।सीपी में हनुमान मंदिर के महंतएडवोकेट पीयूष जैन ने बताया, उनके मुवक्किल प्रमोद शर्मा कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में महंत हैं। कनॉट प्लेस में ही उनका एक भक्त मोबाइल कवर का स्टॉल लगाता है। साल 2022 में प्रमोद ने उसे 2 लाख रुपये का फ्रेंडली लोन दिया था। जिसके बदले उसने उन्हें 2 लाख का चेक दिया था। चेक की डेट के अनुसार प्रमोद ने जब चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। जिसके बाद प्रमोद ने अपने एडवोकेट के जरिए कोर्ट का रुख किया।तो जेल जाने का चुनेगा रास्ता23 दिसंबर को कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाया। दोषी के वकील ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि दोषी एक गरीब आदमी है, जिस पर परिवार के चार लोग निर्भर हैं। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, जो 15 हजार रुपये महीना कमाता है। वह पहली बार अपराधी है और उसका कोई क्रिमिनल रेकॉर्ड नहीं है। इसलिए दोषी के वकील ने प्रार्थना की कि इस मामले में नरम रुख अपनाया जाए और कम सजा दी जाए। जबकि पीड़ित के वकील ने दोषी को कानून के तहत निर्धारित अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। हालांकि जैन का कहना है कि वह फैसले पर रिवीजन में जाएंगे। क्योंकि दोषी रुपये लौटाने की जगह 15 दिन जेल जाने का रास्ता चुन लेगा
LEGAL COURT LOAN CHEQUE BOUNCING PENALTY
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
15 साल की लड़की के साथ रेप और ब्लैकमेल मामले में दोषियों को 14-14 साल की सजापलवल में 15 साल की लड़की के साथ रेप और ब्लैकमेल मामले में तीनों दोषियों को 10 महीने में ही सजा सुना दी गई है। दो दोषियों को 14-14 साल की सजा और जुर्माना दिया गया है, जबकि तीसरे दोषी को दो साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। कोर्ट ने पीड़ित छात्रा को सात लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है।
और पढो »
झारखंड : एनआईए अदालत ने 2012 के हथियार मामले में दो को कठोर कारावास की सजा सुनाईझारखंड : एनआईए अदालत ने 2012 के हथियार मामले में दो को कठोर कारावास की सजा सुनाई
और पढो »
Stock Market Today: शेयर बाजार में बढ़त का सिलसिला जारी, सेंसेक्स 300 अंक उछला, निफ्टी 24,300 के पारStock Market Updates: शेयर बाजार में जोरदार तेजी का सिलसिला जारी रहने से निवेशकों की संपत्ति में दो कारोबारी सत्रों में ही 14.20 लाख करोड़ रुपये की भारी बढ़त देखने को मिली.
और पढो »
विमान सुरक्षा नियमों में बदलाव: बम धमकी देना महंगा पड़ेगाभारत सरकार ने विमानों में बम धमकी देने पर सजा के तौर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने और विमान में प्रवेश करने से भी रोके जाने का प्रावधान किया है।
और पढो »
सरकारी टीचर पत्नी को बिजनेसमैन पति ने दिया 2 लाख रुपए भरण पोषणराजस्थान की जोधपुर में एक फैमिली कोर्ट ने एक बिजनेसमैन पति को अपनी सरकारी टीचर पत्नी को 2 लाख रुपए की भरण पोषण राशि देने का आदेश दिया है।
और पढो »
बाइडेन ने 37 लोगों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दियाअमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से चंद दिन पहले 37 लोगों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।
और पढो »