सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप मोबाइल ऐप्प पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की. सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के अनुरूप नहीं होने के आधार पर व्हाट्सऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से व्हाट्सऐप को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका आई, जिसमें व्हाट्सऐप पर बैन लगाने की मांग हुई. इस मामले की सुनवाई के लिए दो जजों की बेंच बैठी. दलील सुनते ही सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप के खिलाफ याचिका खारिज कर दी. दरअसल, नये आईटी नियमों का पालन न करने पर व्हाट्सएप पर बैन लगाने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने आज यानी गुरुवार को व्हाट्सऐप के संदर्भ में यह आदेश पारित किया.
व्हाट्सऐरप की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 को चुनौती देने के लिए दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद ओमनकुट्टन ने याचिका दायर की थी. केरल हाईकोर्ट ने जून 2021 में उस जनहित याचिका को ‘समय से पहले’ होने के कारण खारिज कर दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की गई.
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