मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो चुकी है. उसका बेटा अब्बास अंसारी इस वक्त यूपी की जेल में बंद है. उसने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अर्जी लगाई है. हाईकोर्ट ने उसे जेल से बेल पर फ्री करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई.
नई दिल्ली. बाहूबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब्बास अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसकी बेल की अर्जी खारिज करते वक्त कहा था कि हम पहली नजर में आरोपी की दलीलों से संतुष्ट नहीं हैं. साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो बाहर आने के बाद दोबारा आपरधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा.
हालांकि, उसने निचली अदालत को निर्देश दिया था कि वह जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करे. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने कहा था, “यह अदालत पीएमएलए की धारा 45 के संदर्भ में पहली नजर में यह संतुष्टि देने में असमर्थ है कि आवेदक दोषी नहीं है या फिर वह जमानत पर रहते समय कोई अपराध नहीं कर सकता.” ईडी ने दिखाया था मनी ट्रेल… कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पेश किए गए मनी ट्रेल का भी संज्ञान लिया.
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